उदयपुर, 15 दिसंबर। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशन में जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकरलाल बामनिया ने बताया कि गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने मय दल सबसिटी सेन्टर स्थित आदित्य एजेंसी का निरीक्षण किया तथा मिलावट की शंका पर घी (बिलोना) एवं घी (डेयरी फ्रेश) तथा वनस्पति (दिव्या फ्रेश लाइट) के नमूने जॉच हेतु लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया। नमूना लेने के बाद में शंका के आधार पर 10 कार्टून 500 एमएल के 312 पैकेट कुल 156 लीटर सीज किये गए। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत नमूना सबस्टेण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना, मिस ब्रांड पाये जाने पर 3 लाख तक का जुर्माना तथा अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास की सजा तथा 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
5 प्रकरण कोर्ट में पेश
गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान विभाग द्वारा पिछले दिनों लिये गये 5 प्रकरण जिनमें मैसर्स धीरगढ़ पैलेस हरिदास जी की मगरी से दही सबस्टैण्डर्ड, मैसर्स मातेश्वरी किराणा स्टोर भीण्डर एवं थोक विक्रेता आरके ऑयल टैªडर्स उदयपुर से रिफाइंड कपासिया तेल (विमल) सबस्टैण्डर्ड, मैसर्स चुण्डावत डेयरी प्रालि डबोक से घी अवनी मिसब्रांडेड, मैसर्स महादेव किराणा स्टोर खेरवाड़ा एवं थोक विक्रेता मैसर्स सिंघवी सेल्स कॉर्पाेरेशन उदयपुर से चाय विराग गोल्ड मिसब्रांडेड व मैसर्स श्री बाबा डेयरी सबसिटी सेंटर उदयपुर से पनीर सब स्टैण्डर्ड के प्रकरण माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी उदयपुर की कोर्ट में पेश किये गये है जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।