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Sanjay Khokhawat

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सलूंबर में महिला पुलिस थाना की अधिसूचना जारी, महिला अत्याचार से जुड़े मामलों के अनुसंधान में आएगी तेजी*

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जयपुर 18 फरवरी। सलूंबर में महिला पुलिस थाने की अधिसूचना का इंतजार हुआ खत्म। गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना पृष्ठ 27 (के) (39) गृह-2/2024 पार्ट 1 दिनांक 13 फरवरी 2025 को राज्य सरकार द्वारा आदेशित सलूम्बर में महिला पुलिस विभाग की अधिसूचना जारी की गई है।

राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना में कहा था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 2 (1) (यू) – प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला पुलिस थाना सलूम्बर का सृजन किया गया है, जिसका मुख्यालय सलूम्बर शहर और स्थानीय क्षेत्र पूरा जिला सलूम्बर रहेगा।

उक्त महिला पुलिस थाने द्वारा महिलाओं के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों की जांच/अनुसंधान किया जाएगा।

*महिला अपराध से संबंधित प्रकरणों में पूछताछ जांच*

1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 64, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 85, 96, 98, 99, 108, 141, 226, 296;

2) क्लासिक व्यापार (निवारन) अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 104) के संबंधित दंडनीय अपराध;

3) शराब प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का कथा अधिनियम संख्या 28) के अंतर्गत दंडनीय अपराध;

4) दण्डनीय अपराध के लिए ऐसे दुराचार के प्रयास या दुष्प्रेरण;

5) उक्त वर्णित प्रोटोटाइप में किसी भी अपराध का वर्णन किया गया है, तो उस विधि में भी अनुसंधान की शक्ति होगी।
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