उदयपुर, 30 जनवरी। जिले में शनिवार व रविवार को हुई ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से क्षेत्र में हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशानुसार सोमवार को जिलेभर में कृषि विभागीय अधिकारियों की टीमों ने दौरा किया और नुकसान के संबंध में जानकारी हासिल की।
कृषि अधिकारियों ने बताया कि जिले में सरसों की खड़ी फ़सल में फलिया झड़ने से, गेहूँ व जौ में ओलावृष्टि से फसलों की बालियां टूटने व चने की फसलों में स्टेम टूट कर नीचे गिरने से भारी नुक़सान हुआ है। इसके साथ ही पशुओं के चारे के लिए किए गए रिजका व बरसीम व उद्यानिकी फलदार पौधों आदि में भी भारी नुक़सान देखा गया है। सब्जियों के खेतों में पानी भर जाने से भी नुकसान दर्ज किया गया है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त निदेशक कृषि भूरालाल पाटीदार, संयुक्त निदेशक कृषि माधोसिंह चम्पावत, उप निदेशक उद्यान डॉ लक्ष्मी राठौड़, सहायक निदेशक कृषि डॉ. देवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह, तहसीलदार छगनलाल रेगर, कृषि फसल बीमा के अनिल कोठारी, नारायण लाल,कृषि अधिकारी सीमा झगड़ावत, महेश आमेटा, सहायक कृषि अधिकारी जयश्री झाला व प्रभावित क्षेत्रों के कृषि पर्यवेक्षक व क्षेत्र के किसान,सरपंच,जन प्रतिनिधि मौजूद रहे ।
*किसानों को बताया कैसे दर्ज करें नुकसान की सूचना :*
कृषि विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण दौरान मौक़े पर कई किसानों को फसलों के नुक़सान की सूचना ऐप के माध्यम से दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बीमा कंपनी के कोऑर्डिनेटर अनिल कोठारी व प्रतिनिधि नारायण लाल डांगी ने एप के माध्यम से नुकसान को इंद्राज करने की विधि बताई ताकि किसान समय पर हुए नुक़सान की सूचना कृषि फ़सल बीमा कंपनी को कर सके।
*कलेक्टर ने वीसी से दिए निर्देश :*
जिले में काश्तकारों को हुए नुकसान के संबंध में जानकारी लेने के लिए जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और ज़िले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदार व कृषि विभाग के अधिकारियों से ज़िले मे ओलावृष्टि से हुए नुक़सान का जायज़ा लेकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए।
*नुकसान की सूचना देने के निर्देश :*
सहायक निदेशक कृषि डॉ. देवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि जिन किसानों के ओलावृष्टि व तेज़ हवाओं से नुक़सान हुआ है और उन्होंने अगर फ़सल बीमा योजना के तहत बीमा करवा रखा है तो टोल फ़्री नंबर 18004196116 पर व मेल आई डी Ro.jaipur@aicofindia.com पर 72 घंटों में नुक़सान की सूचना दे सकते हैं ताकि नुक़सान का आकलन करने बीमा कंपनी द्वारा मुआवज़े की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों व सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर हुए नुक़सान की सूचना प्रपत्र में भर कर दे सकते है।