जयपुर . कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब ट्रैप शुदा आरोपी संदिग्ध का नाम फोटो वायरल नहीं किए जा सकेंगे,
इसके लिए आदेश में कहा गया है कि समस्त चौकी प्रभारी एसीबी को सूचित किया गया है कि ब्यूरो टीम द्वारा की गई ट्रैप कार्रवाई के पश्चात जब तक प्रकरण में आरोपी का न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी संदिग्ध का नाम फोटो मीडिया या अन्य किसी व्यक्ति विभाग या सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा ,
ब्यूरो की अभिरक्षा में जो भी संदिग्ध या आरोपी है उसकी सुरक्षा और मानव अधिकार की रक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ट्रैपकर्ता अधिकारी अनुसंधान अधिकारी की होगी इस संबंध में आदेश तत्काल रूप से प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं .