उदयपुर जिले की प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है पीड़िता ने बताया है कि बोहरा गणेश जी मंदिर रोड पर बने पार्थ कंपलेक्स में स्थित फ्लैट नंबर 401 को उनके द्वारा राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी लड्डू का मोहल्ला पुलिस थाना बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ हाल 407 वर्धमान कंपलेक्स आईसीआई कॉन्प्लेक्स नाथद्वारा जिला राजसमंद से किराए पर लिया था उक्त फ्लैट मालिक राजेंद्र उर्फ राज सोनी के द्वारा किराएदार लड़कियों से फ्लैट में मरम्मत कराने के बहाने से उनके फ्लैट में नहीं होने का फायदा उठाकर फ्लैट के अंदर जाकर बाथरूम में बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्पाई कैमरा छोटी साइज का लगाकर किराएदार लड़कियों के बाथरूम और बेडरूम के क्रियाकलाप वीडियो के जरिए अपने मोबाइल पर देखता था, इसकी जानकारी जब किराए पर रहने वाली लड़की को मिली तो लड़की ने इस संबंध में प्रतापनगर थाने पर यह मामला दर्ज कराया जिस पर टीम का गठन किया गया , टीम में सीओ कार्यालय से शिप्रा राजावत पुलिस उप अधीक्षक ,दर्शन सिंह थानाधिकारी थाना प्रतापनगर सतपाल कानि. ,करण सिंह सहायक उप निरीक्षक, इंद्रजीत सिंह हैड कानि., विष्णु शर्मा कानि की टीम का गठन किया गया टीम द्वारा गहनता से जांच करने पर प्रकरण दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी के द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण किया गया। अनुसंधान से अभियुक्त राजेन्द्र सोनी उर्फ राज सोनी के विरूद्ध धारा 354-ग,509 भा.द.स. व 66 ई.67.67-ए आई.टी. एक्ट व धारा 3(1) (W) (ii) 3 ( 2 ) (Va) SC ST Act का अपराध प्रमाणित पाया जाने से अभियुक्त को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय उदयपुर के समक्ष दिनांक 28.04.2023 को पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त का दिनांक 1.5.2023 तक का पी.सी. रिमाण्ड स्वीकार फरमाया जाने से अभियुक्त से घटनाक्रम के बारे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्त स्वयं कम्प्युटर कार्य व सी.सी.टी.वी. कैमरे का व्यवसाय करता है। .